Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

छ.ग.हाई कोर्ट ने छ.ग.मानव अधिकार JJF के PIL पर कार्यवाही के दिए आदेश :- एड.सी एस चौहान

संवाददाता सागर बत्रा रायपुर

दिनांक 02/05/2023 छ.ग. मानव अधिकार जन जागरण फाउंडेशन ने दिनांक 28/04/2023 को उच्च न्यायालय बिलासपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र बिरगहनी(च)को चालू करवाने के लिए जनहित याचिका दायर किया था।जिस पर उच्च न्यायालय बिलासपुर के माननीय चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा साहब एवं माननीय जस्टिस राकेश मोहन पांडे साहब के डिवीजन बेंच में आज दिनांक 02/05/2023 को प्रथम सुनवाई केलिए लगा था।उच्च न्यायालय के समक्ष गवर्नमेंट विभाग से उप स्वास्थ्य केंद्र के इंजीनियर मौजूद था।जिसपर चीफ जस्टिस साहब ने उप स्वास्थ्य केंद्र को पूर्ण करने के लिए केवल 10 दिवस का समय एवं पूर्ण उपरांत संचालित करने का निर्देश दिया चीफ जस्टिस साहब ने स्पष्ट चेतावली दिया है,कि अगर यह उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित नहीं होगा तो जितने भी इस मामला में छत्तीसगढ़ शासन के प्रतिवादी है।जैसे छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सचिव (महानदी भवन),डायरेक्टर स्वास्थ्य सेवाएं (नया रायपुर),कलेक्टर जांजगीर चांपा,जिला स्वास्थ्य अधिकारी,मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर,सरपंच/सचिव इत्यादि पर उच्च न्यायालय से इनपर एफ0आई0आर0दर्ज कराया जाएगा पूर्ण कर उसकी सत्यता उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अगला सुनवाई (10 दिवस उपरांत)दिनांक 12/05/2023 को किया जाएगा जांजगीर चांपा अंतर्गत ग्राम पंचायत बिरगहनी(च) में उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण हेतु 22 लाख 50 हजार राशि स्वीकृति हुआ जिसमें कांट्रेक्टर द्वारा 6 माह में कार्य पूर्ण करना था।लेकिन आज दिनांक लगभग 3,4 वर्षो से
कार्य को पूरा नहीं कर पाया फिर भी शासन के अधिकारी द्वारा”पूर्णता प्रमाण पत्र जारी”कर दिया गया है लेकिन अधूरा निर्माण के कारण उप स्वास्थ्य केंद्र विधिवत संचालित नहीं हो पाया जो कि वर्तमान में स्वास्थ्य केन्द्र भवन की स्थिति बहुत ही दयनीय है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के लापरवाही से बेचारे ग्रामीण बहुत ज्यादा परेशान है मुझे जानकारी मिलते ही मैंने तत्काल संज्ञान लेते हुए स्वस्थ्य सचिव (महानदी भवन रायपुर) निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं(नया रायपुर) कलेक्टर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी इंजीनियर कांट्रेक्टर सरपंच/सचिव इत्यादि को प्रतिवादी बनाते हुए माननीय उच्च न्यायालय में मेरे संस्था छत्तीसगढ़ मानव अधिकार JJF के तरफ से अपीलार्थी आत्माराम साव(प्रदेश महासचिव),मोहन सतनामी (जिला सयोजक),गोपी(ब्लॉक अध्यक्ष)के नाम से जनहित याचिका दायर किया छत्तीसगढ़ मानव अधिकार जन जागरण फाउंडेशन एवं ग्राम पंचायत बिरगहनी (च)द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायाधीश राकेश मोहन पांडे साहब का आभार व्यक्त करता है।ऐसे सच्चे और ईमानदार जजों के कारण ही न्यायालय पर भरोसा जिंदा है। नोट: छत्तीसगढ़ मानव अधिकार JJF के प्रदेश अध्यक्ष सी0एस0 चौहान(ADV.CG HIGH COURT) व आत्माराम साव(प्रदेश महासचिव) द्वारा एक विशेष टीम गठित किया जाएगा,जो गठित पदाधिकारी गण जिला जांजगीर चांपा के DMF मद से निर्मित कुल 38 उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण किया गया है वहां पर पहुंचकर उस पंचायत के ग्रामीणों से जानकारी व उप स्वास्थ्य निरीक्षण उपरांत समस्त जानकारी प्राप्त कर प्रदेश कमेटी को देंगे जिस पर प्रदेश कमेटी समस्त उप स्वास्थ्य केंद्र के गतिविधियों के बारे में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष PIL याचिका के माध्यम से अपने पक्ष रखेगा।

संवाददाता सागर बत्रा रायपुर

दिनांक 02/05/2023 छ.ग. मानव अधिकार जन जागरण फाउंडेशन ने दिनांक 28/04/2023 को उच्च न्यायालय बिलासपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र बिरगहनी(च)को चालू करवाने के लिए जनहित याचिका दायर किया था।जिस पर उच्च न्यायालय बिलासपुर के माननीय चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा साहब एवं माननीय जस्टिस राकेश मोहन पांडे साहब के डिवीजन बेंच में आज दिनांक 02/05/2023 को प्रथम सुनवाई केलिए लगा था।उच्च न्यायालय के समक्ष गवर्नमेंट विभाग से उप स्वास्थ्य केंद्र के इंजीनियर मौजूद था।जिसपर चीफ जस्टिस साहब ने उप स्वास्थ्य केंद्र को पूर्ण करने के लिए केवल 10 दिवस का समय एवं पूर्ण उपरांत संचालित करने का निर्देश दिया चीफ जस्टिस साहब ने स्पष्ट चेतावली दिया है,कि अगर यह उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित नहीं होगा तो जितने भी इस मामला में छत्तीसगढ़ शासन के प्रतिवादी है।जैसे छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सचिव (महानदी भवन),डायरेक्टर स्वास्थ्य सेवाएं (नया रायपुर),कलेक्टर जांजगीर चांपा,जिला स्वास्थ्य अधिकारी,मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर,सरपंच/सचिव इत्यादि पर उच्च न्यायालय से इनपर एफ0आई0आर0दर्ज कराया जाएगा पूर्ण कर उसकी सत्यता उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अगला सुनवाई (10 दिवस उपरांत)दिनांक 12/05/2023 को किया जाएगा जांजगीर चांपा अंतर्गत ग्राम पंचायत बिरगहनी(च) में उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण हेतु 22 लाख 50 हजार राशि स्वीकृति हुआ जिसमें कांट्रेक्टर द्वारा 6 माह में कार्य पूर्ण करना था।लेकिन आज दिनांक लगभग 3,4 वर्षो से
कार्य को पूरा नहीं कर पाया फिर भी शासन के अधिकारी द्वारा”पूर्णता प्रमाण पत्र जारी”कर दिया गया है लेकिन अधूरा निर्माण के कारण उप स्वास्थ्य केंद्र विधिवत संचालित नहीं हो पाया जो कि वर्तमान में स्वास्थ्य केन्द्र भवन की स्थिति बहुत ही दयनीय है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के लापरवाही से बेचारे ग्रामीण बहुत ज्यादा परेशान है मुझे जानकारी मिलते ही मैंने तत्काल संज्ञान लेते हुए स्वस्थ्य सचिव (महानदी भवन रायपुर) निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं(नया रायपुर) कलेक्टर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी इंजीनियर कांट्रेक्टर सरपंच/सचिव इत्यादि को प्रतिवादी बनाते हुए माननीय उच्च न्यायालय में मेरे संस्था छत्तीसगढ़ मानव अधिकार JJF के तरफ से अपीलार्थी आत्माराम साव(प्रदेश महासचिव),मोहन सतनामी (जिला सयोजक),गोपी(ब्लॉक अध्यक्ष)के नाम से जनहित याचिका दायर किया छत्तीसगढ़ मानव अधिकार जन जागरण फाउंडेशन एवं ग्राम पंचायत बिरगहनी (च)द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायाधीश राकेश मोहन पांडे साहब का आभार व्यक्त करता है।ऐसे सच्चे और ईमानदार जजों के कारण ही न्यायालय पर भरोसा जिंदा है। नोट: छत्तीसगढ़ मानव अधिकार JJF के प्रदेश अध्यक्ष सी0एस0 चौहान(ADV.CG HIGH COURT) व आत्माराम साव(प्रदेश महासचिव) द्वारा एक विशेष टीम गठित किया जाएगा,जो गठित पदाधिकारी गण जिला जांजगीर चांपा के DMF मद से निर्मित कुल 38 उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण किया गया है वहां पर पहुंचकर उस पंचायत के ग्रामीणों से जानकारी व उप स्वास्थ्य निरीक्षण उपरांत समस्त जानकारी प्राप्त कर प्रदेश कमेटी को देंगे जिस पर प्रदेश कमेटी समस्त उप स्वास्थ्य केंद्र के गतिविधियों के बारे में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष PIL याचिका के माध्यम से अपने पक्ष रखेगा।

SAGAR BATRA

By SAGAR BATRA

सागर बत्रा संपादक सागर न्यूज़ 24 मोबाइल नंबर :- 9131216133

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POST

Click to listen highlighted text!